सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसके अन्तर्गत निराश्रितों को पेंशन मुहैया करवायी जाती है। यह निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोग होते है जिनके पास आजिविका का कोई संसाधन नही है। यह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानानंतरित की जाती है।
राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अनुसार, राज्य की सभी असहाय विकलांग महिलाएं तथा पुरूष, विधवा महिलाओं और गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा। जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की सभी जातियों और वर्गों (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा चयनित वर्गों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वे RAJSSP Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार पुरूषों और महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, जिससे कि सभी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की आजीविका में बेहतर सुधार आएगा। इस योजना से किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति पर वित्तिय सहायता के लिए आश्रित रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत विलय की गई पेंशन योजनाए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओ को Rajasthan Social Security Pension Scheme में विलय कर दिया गया है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान केंद्र तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इसके अंतर्गत विलय की गई योजनाओ का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है-
केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
राजस्थान राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS)
राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)
राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS)